अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के 96 प्रकरणों में 5.93 करोड़ का अर्थदंड

जबलपुर: कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के 96 प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध 5 करोड़ 93 लाख 54 हजार 190 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के ये सभी प्रकरण खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर न्यायालय में दर्ज कराये गए थे। इनमें से 8 प्रकरण सितम्बर 2025 के पूर्व के तथा 88 प्रकरण 25 सितम्बर 2025 से 11 मई 2026 की अवधि के हैं।

कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इन मामलों में से केवल एक मामले में ही 40 लाख 80 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। यह प्रकरण अवैध उत्खनन के आरोप में अभिलाष तिवारी एवं अन्य के विरुद्ध जून 2022 में दर्ज कराया गया था।
इन पर किया गया दंड अधिरोपित
अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण का दोषी पाए जाने पर अधिरोपित अर्थदंड में जमुना प्रसाद पर 28 लाख 12 हजार 500 रूपये, सुंदर साहू एवं अन्य पर 10 लाख 20 हजार रूपये, आकाश यादव पर 8 लाख 8 लाख 82 हजार 190 रूपये, श्रीशपाल पर 6 लाख 49 हजार रुपए, अभिषेक पटेल पर 4 लाख 52 हजार 500 रूपये, अखिलेश पटेल पर 4 लाख 52 हजार 500 रूपये, संजय बर्मन पर 4 लाख 46 हजार रुपए, रामेश्वर वंशकार पर 4 लाख 44 हजार 200 रूपये सौरभ शर्मा एवं अन्य पर लगाए गए 4 लाख 19 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया अर्थदंड भी शामिल है

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