पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर प्लांट की मशीन सील, पानी के ढाई हजार पाउच किये नष्ट

जबलपुर: सिहोरा में सिविल कोर्ट के पीछे बिना लाइसेंस वॉटर प्लांट संचालित हो रहा था। खाद्य सुरक्षा प्रशासन टीम ने दबिश देते हुए पाउच पैकिंग मशीन को सील कर दिया है। इसके साथ ही पानी के ढाई हजार पाउच नष्ट किए गए।खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे के अनुसार दो माह पूर्व इसी निर्माण केंद्र पर अस्वच्छ परिस्थितियों में पानी निर्माण पाए जाने पर कारोबार का संचालन रोका गया था।

कारोबारी द्वारा अवैध रूप से फिर से कारोबार शुरू कर दिये जाने की शिकायत मिलने पर शनिवार को पुन: इस प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण गया। इस प्लांट की पाउच पैकिंग मशीन को सील कर दिया गया है तथा परीक्षण के लिए पानी के नमूने लेकर मौके पर मिले पानी के 2500 पाउच को नगर पालिका सिहोरा की मदद से विनिष्ट करा दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बिना लायसेंस के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का कारोबार करने वाले
प्लांट संचालक मयंक त्रिपाठी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

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