मैहर में गैस एजेंसियों के दो मामलों में एफआईआर दर्ज

मैहर :मैहर जिले में एलपीजी गैस वितरण में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए दो गैस एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह कार्यवाही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। इनमें पहला मामला थाना बदेरा क्षेत्र के ग्राम आमातारा का है, जहां आमातारा इंडेन गैस एजेंसी के संचालक अभिषेक चतुर्वेदी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जांच में एजेंसी करीब एक वर्ष से निष्क्रिय पाई गई। मौके पर न तो सिलेंडरों का स्टॉक मिला और न ही कोई संचालन गतिविधि का। उपभोक्ताओं को लंबे समय से गैस आपूर्ति नहीं होने की शिकायतें भी सामने आईं। साथ ही सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।इसी प्रकार दूसरा मामला थाना अमरपाटन क्षेत्र का है, जहां मानसी गैस एजेंसी की संचालक विमला वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

जांच के दौरान एजेंसी में भारी अनियमितताएं पाई गईं। उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, जबकि स्टॉक और वास्तविक उपलब्धता में बड़ा अंतर पाया गया। जांच में 100 से अधिक भरे सिलेंडर अनाधिकृत रूप से रखे मिले, जिससे कालाबाजारी की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों मामलों में पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।

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