जबलपुर:मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं कृष्णमूर्ति मिश्र, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में शुक्रवार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर छोटी लाइन फाटक चौराहा, गोरखपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शक्ति वर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूर किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। चाहे निर्माण कार्य हो, उद्योग हो या सेवा क्षेत्र, हर जगह उनका योगदान अनमोल है। इसके बावजूद आज भी कई श्रमिकों को उचित सुविधाएँ और सुरक्षा नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए यह दिन श्रमिक अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक बन गया है। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि आपको न्यूनतम वेतन कानून के तहत हर काम के लिए उचित वेतन मिलना चाहिए। कोई भी नियोक्ता आपको कम वेतन नहीं दे सकता। श्रमिकों को समय पर वेतन और ओवरटाइम भुगतान का अधिकार है।
कर सकते हैं शिकायत
आप सुरक्षित कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुविधाओं के हकदार हैं। यदि फैक्ट्री या निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी योजनाएँ बनाई हैं, जैसे बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य सहायता। यदि आप जागरूक बनेंगे तो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यदि आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निःशुल्क कानूनी सलाह और न्यायालयीन प्रकरणों के लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है।
इनकी रही उपस्थिति
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुज शर्मा (हाउस मास्टर), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निलेश लाड, अमर कुमार बर्मन, अजय महोबिया, पंचम अहिरवार, अविनाश चौधरी, आयुष मिश्रा, राजेन्द्र पटेल, कृष्ण कुमार तिवारी एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
