
इंदौर।इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के एक रिटायर चीफ इंजीनियर की संविदा पर दोबारा नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है।
मामला तब सामने आया जब अधिकारी को रिटायरमेंट के अगले ही दिन कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से नियुक्त कर दिया गया। इस पर सवाल उठने के बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा।
प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर संदेह जताया। कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से यह नियुक्ति की गई, वह पारदर्शी नहीं लगती और पहली नजर में संदिग्ध दिखाई देती है।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फिलहाल इस नियुक्ति पर अस्थायी रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में इस पूरे मामले की विस्तार से जांच की जाएगी।
