चार गुना मुआवजा कानून की तिथि से लागू हो: दिग्विजय

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को चार गुना मुआवजा देने के राज्य सरकार के हालिया निर्णय का स्वागत करते हुए इसे 1 जनवरी 2014 से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र के भू-अर्जन अधिनियम 2013 में किसानों को चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान पहले ही किया गया था, लेकिन राज्य में लंबे समय तक केवल दो गुना मुआवजा देकर किसानों के साथ अन्याय हुआ।

प्रेस विज्ञप्ति में सिंह ने कहा कि बीते एक दशक में सड़क, सिंचाई और अन्य परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीनें ली गईं, जिससे कई छोटे, मध्यम और अनुसूचित वर्ग के किसान भूमिहीन हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कम मुआवजे के कारण कई किसान अपनी जमीन के बदले नई खेती योग्य जमीन नहीं खरीद सके और मजदूरी करने को मजबूर हुए।

सिंह ने कहा कि जब सरकार ने अपनी गलती मानते हुए चार गुना मुआवजा देने का फैसला किया है, तो इसे कानून लागू होने की तिथि से प्रभावी किया जाना चाहिए, ताकि पिछले 10 वर्षों में प्रभावित किसानों को न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 55 हजार से अधिक किसानों को 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया, जो केवल दो गुना था।

उन्होंने सरकार से मांग की कि कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों को पूरा हक देते हुए चार गुना मुआवजा प्रदान कर उनके साथ न्याय किया जाए।

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