
पन्ना। अपने सगे 2 छोटे भाईयों की गोली मारकर हत्या करने वाले एवं मां को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी गण चरन सिंह राजपूत एवं उसके पुत्र शुभम सिंह राजूपत को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया। जिला अभियोजन कार्यालय, पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी रोहित गुप्ता, एडीपीओ द्वारा बताये अनुसार ग्राम गोल्डी मुडिया में दिनांक 27.मई 2023 को नरेन्द्र के लड़के अभिराज का जन्म दिन था जिस पर सभी लोग घर पर थें, जन्म दिन मनाने के बाद रा़ित्र 10-11 बजे के लगभग पिता महेश सिंह, पुत्र नरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह एवं मां फूलाबाई घर के बाहर बैठे हुए थें। चरन सिंह, नरेन्द्र सिंह एवं महेन्द्र सिंह तीनों सगें भाईयों का भूमि बंटवारा के संबंध में बुराई थी इसलिये जन्म दिन में चरन सिंह एवं उसके परिवार को नहीं बुलाया था। तभी चरन सिंह व उसका लड़का शुभम सिंह आये और जन्म दिन पर नहीं बुलाने को लेकर चरन सिंह एवं शुभम सिंह ने पिस्टल से अधाधंुध गोलियां चलाई जिससे नरेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी व मां फूलाबाई बचाने आयी तो उसे भी पिस्टल से फायर किया जो उसे भी हाथ में गोली लगी थी। आरोपीगणों के विरूद्ध थाना देवेन्द्रनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 307, 34 आयुध अधिनियम में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की विवेचना तात्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक शक्ति प्रकाश पांडे द्वारा की गयी। उक्त प्रकरण को शासन द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की सूची में रखा गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्काे एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण शुभम सिंह राजपूत एवं चरन सिंह राजपूत को क्रमशः धारा 302/34 में मृत्यु दंड एवं 50000-50000 रूपए जुर्माना , 307/34 भादंसं., में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000-25000 रूपए का जुर्माना धारा 27 आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपए जुर्माना, धारा 25 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का जुर्माना से दंडित किया।
