जबलपुर: मध्य प्रदेश के सभी जिला अदालतों में वकील 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक बिना काला कोट पहने पैरवी कर सकेंगे। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन महीने के लिए काले कोट से छूट देने का निर्णय लिया है। इस अवधि में वकील सफेद शर्ट के साथ काला, सफेद, धारीदार रंग का पैंट पहनकर और एडवोकेट बैंड लगाकर जिला अदालतों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर सकेंगे।
भीषण गर्मी को देखते हुए मप्र स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन महीने के लिए काले कोट से छूट देने का फैसला किया है। इससे गर्मी से परेशान वकीलों को काफी राहत मिलेगीहालांकि, यह छूट केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लागू होगी, जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वकीलों को काले कोट में ही पैरवी करनी होगी। काउंसिल के इस फैसले से प्रदेश के लाखो वकीलों को लाभ मिलेगा।
