सहायक प्रोफेसर को कोर्ट से राहत नहीं, एक दिन की जेल


सतना: सतना से अमरपाटन जाने वाली बस में एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे सहायक प्रोफेसर को आखिरकार अदालत से राहत नहीं मिली।अमरपाटन न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा में मैहर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार 23 मार्च को पीड़िता ने अमरपाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद विवेचना पूरी कर पुलिस ने फरारी का चालान अदालत में पेश किया था। बुधवार को आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. आलोक सिन्हा अदालत में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। बताया गया है कि आरोपी अमरपाटन स्थित शासकीय महाविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं।
 क्या है मामला 
पूरे मामले के अनुसार 23 मार्च को सुबह करीब 11 बजे एक महिला सतना से अमरपाटन जाने के लिए बस में सवार हुई थी। रास्ते में भटनवारा के पास उसके बगल की सीट खाली हुई, तभी एक व्यक्ति वहां आकर बैठ गया। महिला का आरोप है कि उसके बगल में बैठने के बाद उस व्यक्ति ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। स्थिति बिगड़ती देख महिला ने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो भी बना लिया। बस के अमरपाटन पहुंचते ही महिला सीधे थाने पहुंची और पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
 हुआ था विरोध प्रदर्शन 
पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी की पहचान शासकीय महाविद्यालय में पदस्थ सहायक प्रोफेसर डॉ. आलोक सिन्हा के रूप में हुई। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं में भी भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

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