देशभर के नेशनल हाईवे पर आज से ओवरलोड वाहनों के लिए लागू हुए नए कड़े नियम: भार सीमा का उल्लंघन करने पर अब देना होगा चार गुना तक टोल टैक्स

मुंबई | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा अधिसूचित नए नियम आज से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रभावी हो गए हैं। नए ‘टियर सिस्टम’ के तहत जुर्माने को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नियम के मुताबिक, 10% तक ओवरलोड होने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन 10% से 40% तक भार अधिक होने पर सामान्य टोल से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। वहीं, यदि वाहन में निर्धारित क्षमता से 40% से अधिक वजन पाया जाता है, तो वाहन मालिक को आधार टोल दर का सीधा चार गुना जुर्माना देना होगा।

नई व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने जुर्माने की वसूली को केवल डिजिटल माध्यम (FASTag) तक सीमित कर दिया है। अब टोल प्लाजा पर ओवरलोडिंग शुल्क के रूप में नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही, नियम तोड़ने वाले वाहनों का विवरण स्वचालित रूप से राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर (VAHAN) में दर्ज हो जाएगा, जिससे बार-बार उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्टरों की पहचान आसान होगी। हालांकि, यह जुर्माना केवल उन्हीं टोल प्लाजा पर लिया जा सकेगा जहाँ प्रमाणित ‘वे-इन-मोशन’ (वजन मापने की मशीनें) उपलब्ध हैं।

सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ओवरलोडेड ट्रकों के कारण सड़कों और पुलों को होने वाले नुकसान को रोकना है। मंत्रालय के अनुसार, अधिक भार वाले वाहन न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को समय से पहले खराब करते हैं, बल्कि भीषण सड़क हादसों का भी बड़ा कारण बनते हैं। इन नियमों के लागू होने से माल ढुलाई प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और हाईवे की उम्र बढ़ेगी। फिलहाल ये नियम नए सरकारी प्रोजेक्ट्स पर अनिवार्य रूप से लागू कर दिए गए हैं, जिससे भविष्य में सुरक्षित सफर सुनिश्चित किया जा सके।

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