मुरैना: जिला दण्डाधिकारी लोकेश कुमार जांगिड ने मुरैना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री प्रसारित नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के पोस्ट, संदेश, चित्र, ऑडियो या वीडियो, जिनसे साम्प्रदायिक विद्वेष या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, का प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अतिरिक्त आपत्तिजनक नारेबाजी, उन्माद फैलाने वाले भाषण, भड़काऊ पर्चे छपवाना या वितरित करना तथा विद्वेष फैलाने वाले पोस्टर-बैनर लगाना, हटाना या इसके लिए प्रेरित करना भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी महिला, अल्पसंख्यक वर्ग या जाति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करना तथा अफवाह फैलाना भी वर्जित रहेगा। आदेश के पालन हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस अधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी, जिला मुरैना को अधिकृत किया गया है। यह आदेश 10 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा।
