धार्मिक, सामाजिक एवं जातिगत भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट प्रतिबंधित, आदेश 10 अक्टूबर तक प्रभावशील

मुरैना: जिला दण्डाधिकारी लोकेश कुमार जांगिड ने मुरैना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री प्रसारित नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के पोस्ट, संदेश, चित्र, ऑडियो या वीडियो, जिनसे साम्प्रदायिक विद्वेष या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, का प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अतिरिक्त आपत्तिजनक नारेबाजी, उन्माद फैलाने वाले भाषण, भड़काऊ पर्चे छपवाना या वितरित करना तथा विद्वेष फैलाने वाले पोस्टर-बैनर लगाना, हटाना या इसके लिए प्रेरित करना भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी महिला, अल्पसंख्यक वर्ग या जाति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करना तथा अफवाह फैलाना भी वर्जित रहेगा। आदेश के पालन हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस अधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी, जिला मुरैना को अधिकृत किया गया है। यह आदेश 10 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा।

Next Post

बड़ामलहरा छात्रावास में हड़कंप: कमिश्नर के निरीक्षण में 100 में से मिलीं सिर्फ 51 छात्राएं, सफाई पर नाराजगी

Tue Apr 14 , 2026
छतरपुर। अनिल सुचारी, सागर संभाग के कमिश्नर ने बीते रोज छतरपुर जिले के बड़ामलहरा स्थित सुभाष चंद्र बोस समग्र शिक्षा आवासीय बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंचने से छात्रावास प्रबंधन और प्रशासनिक अमले में हड़कंप की स्थिति बन गई। निरीक्षण का उद्देश्य छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं […]

You May Like