बारात ले जा रही स्कूल बस पर गिरी गाज: बिना परमिट चलने पर लगा 35 हजार का जुर्माना

छिंदवाड़ा। परिवहन विभाग के विशेष जांच दल द्वारा आज नागपुर मार्ग पर संचालित यात्री वाहनों, स्कूल वाहनों एवं अन्य वाहनों की सघन जांच की गई। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने बताया कि वाहनों की जांच में यात्री वाहनों के दस्तावेजों जैसे- वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन चालक के वैध लाइसेंस आदि की जांच की गई। विशेष जांच दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 को दृष्टिगत रखते हुये ऑडिट में बकाया ऐसे वाहन जिस पर म.प्र. मोटरयान कर बकाया है, पर भी वसूली की कार्यवाही सतत् रूप से की जा रही है। जांच के दौरान स्कूल बस क्रमांक एमपी 09 एफए 7896 को रोककर जांच की गई। दस्तावेजों की जांच करने पर वाहन बिना वैध परमिट बारात ले जाते पाई गई। उक्त वाहन पर 35,000 रूपये की चालानी कार्यवाही कर वाहन मुक्त किया गया। 01 डम्पर वाहन क्रमांक एमपी 28 जेडक्यू 8943 ओवरलोड रेत का परिवहन करते पाये जाने पर उक्त वाहन पर 10,000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। अन्य कार्यवाही में मोटरयान अधिनियम के तहत कमियां पाये जाने पर कुल सभी 13 वाहनों पर 1,08,500 रूपये की चालानी कार्यवाही कर राजस्व प्राप्त किया गया। साथ ही अन्य वाहन संचालकों/चालकों को समझाईश दी गई कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

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