भोपाल, 24 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश में दुर्लभ वन्यप्राणी का अवैध व्यापार करने वाले सरगना की जमानत याचिका खारिज हो गयी।
स्टेट टाइगर फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा 25 मई को अनुसूची-IV में सूचीबद्ध, दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना एवं एंपरर स्कॉर्पियन को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम प्रकरण दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक निवासी दिल्ली को 8 जून को गिरफ्तार किया गया था।
आज 24 जून को जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा विस्तृत सुनवाई उपरांत कार्तिक की जमानत खारिज कर दी है।