
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने ज्वाइंट डायरेक्टर लोक शिक्षण जबलपुर संभाग को निर्देशित किया है कि यदि याचिकाकर्ता पात्र हैं तो उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए तीस दिन की मोलहत दी है। कटनी निवासी मनोज कुमार गुप्ता सहित 21 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ओर से दायर मामले में कहा गया है कि सरकार ने 27 जुलाई 2019 को एक परिपत्र जारी किया था। उसके आधार पर याचिकाकर्ता शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देकर उनका वेतन निर्धारण किया जाना है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के समकक्ष कर्मियों को उक्त लाभ दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में लोक शिक्षण विभाग के अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया थाए जिस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई।
