गौवंश की तस्करी कर कत्लखाने ले जाने वाले दो आरोपी को कठोर कारावास

छिंदवाड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी पांढुर्णा संजीत चौरसिया व्दारा थाना पांढुर्णा के अपराध के आरोपी दिलीप पिता कुंडलिक निवासी ग्राम बड़चिचौली , शेख मोहम्मद पिता शेख बाबू निवासी ग्राम बड़चिचौली , को म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 9, एवं म0प्र0 पशुकुरता अधिनियम कि धारा 11 (घ) में दोषसिध्द पाते हुए 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5050-5050 के अर्थदंड से दंडित किया गया. प्रकरण में अभियोजन का संचालन शिवेन्द्र प्रताप सिंह तौमर सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी व्दारा किया गया. बता दे कि 12 नवंबर 2019 को फरियादी राजेश द्वारा चौकी बड़चिचोली में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि 12 नवंबर 2019 को करीब 08 बजे वह अपनी बाइक सी.व्ही. साईन से अपने मित्र के साथ अपने खेत जा रहा था तभी उसे जानकारी मिली कि महिन्द्रा पिकअप वाहन कं. एम.एच. 40 ए.के. 3109 का चालक गाड़ी में गाय तथा बछड़े भरकर वध के लिए नागपुर जा रहा है तो उसके द्वारा वाहन का पीछा कर उसे पकड़ा गया. वाहन चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दिलीप पिता कुंडलिक खवसे, निवास-बड़चिचोली का होना बताया तथा वाहन को चेक करने पर वाहन में पीछे 02 नग गाय तथा 02 नग बछिया ठूस-ठूस कर कुरता पूर्वक भरे थे. वाहन चालक से उक्त गौवंश ले जाने के संबंध में परमिट पूछा जो नहीं होना बताया. उक्ताशय की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध कमांक 434/2019 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान कार्रवाई उपरांत प्रथम दृष्ट्या अभियुक्तगण व्दारा अपराध कारित करना पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. जहां न्यायालय ने दोनों आरोपी को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाया है.

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