
जबलपुर। शहर में जनसुरक्षा और स्वच्छता मानकों को ताक पर रखने वाले व्यावसायिक संस्थानों के विरुद्ध निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विशाल मेगा मार्ट नेपियर टाउन पर संयुक्त टीम ने दबिश दी, जहाँ सुरक्षा और निर्माण संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अपर आयुक्त देवेन्द्र सिंह चौहान की उपस्थिति में अग्निशमन, स्वास्थ्य और भवन शाखा की संयुक्त टीम ने जब विशाल मेगा मार्ट का निरीक्षण किया, तो वहां सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं। इस दौरान नजर आया कि अवरुद्ध आपातकालीन निकास के मार्ग में सामान भरकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकता है। आग बुझाने के लिए लगाए गए उपकरण डिस्चार्ज और कबाड़ की स्थिति में मिले और साथ ही शॉर्ट सर्किट का खतरा बिजली के प्वाइंट के पास ही ज्वलनशील सामान का अंबार लगा पाया गया। वहीं नियम विरुद्ध निर्माण भवन का उपयोग स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो रहा था।
15 दिन का दिया अल्टीमेटम
जांच दल ने ये भी बताया कि विशाल मेगा मार्ट में पार्किंग की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और परिसर में डस्टबिन की कमी और भारी गंदगी पाई गई, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों का उल्लंघन है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल चेतावनी है। प्रतिष्ठान के प्रबंधक को 15 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर कर पालन प्रतिवेदन नगर निगम के अग्निशमन विभाग में देना होगा अन्यथा प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
