शादी में फोटो खिंचवाने को लेकर हुए विवाद में हत्या, दो आरोपियों को उम्रकैद

बैतूल। शादी समारोह के दौरान फोटो खींचने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने आरोपी विक्की यादव (22) निवासी ग्राम लावण्या और देवेंद्र यादव (27) निवासी ग्राम हाथीकुंड, थाना शाहपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद तथा सात-सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। इसके अलावा धारा 324 और 34 के तहत दोनों को दो वर्ष के सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।

अभियोजन के अनुसार घटना 7 मई 2023 की रात की है, जब चंद्रशेखर उर्फ बीरबल अपने भाई मोहन यादव के साथ ग्राम हाथीकुंड में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। रात करीब 11:40 बजे स्टेज पर फोटो खिंचवाने को लेकर आरोपियों के साथ विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया।

विवाद के दौरान मुख्य आरोपी विक्की यादव ने चंद्रशेखर पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान देवेंद्र यादव ने उसे पकड़कर हमले में सहयोग किया। बीच-बचाव करने पहुंचे मृतक के भाई मोहन यादव पर भी हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गया।

घायल चंद्रशेखर को उपचार के लिए पाढ़र अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किए थे। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

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