असम के अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने 2.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नयी दिल्ली, 24 मार्च (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नेअसम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुनींद्र भुइयां के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2.15 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की है।

ईडी के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह पीएमएलए जांच मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता सेल गुवाहाटी के दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। भुइयां पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है।

सीएमएसवीसी के दायर आरोप पत्र के अनुसार, एक अप्रैल 2001 से 28 फरवरी 2022 के बीच विभिन्न पदों पर रहते हुए भुइयां ने 3.80 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की। यह उनकी ज्ञात आय से 223.19 प्रतिशत अधिक थी।

ईडी की जांच में पाया गया कि भुइयां ने गुवाहाटी में अपने और अपने परिवार के नाम पर कई संपत्तियां खरीदीं। इन संपत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य घोषित मूल्यों से 10 से 34 गुना अधिक थे, ताकि अपराध की कमाई को छिपाया जा सके।

बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि 2007 से 2021 के बीच भुइयां और उनकी पत्नी के खातों में क्रमशः 36.53 लाख रुपये और 10.80 लाख रुपये नकद जमा किये गये थे। इन जमा राशियों का कोई वैध स्रोत नहीं मिला, जो अवैध कमाई की ओर इशारा करते हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि इस दंपती के पास 10 जीवन बीमा पॉलिसियां थीं। चूंकि जांच अवधि के दौरान भुइयां की बचत ‘नेगेटिव’ (-1.84 करोड़ रुपये) थी, इसलिए संदेह है कि इन पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान अवैध धन के माध्यम से किया गया था। कुर्क की गयी संपत्तियों में गुवाहाटी की तीन अचल संपत्तियां (मूल्य 1.53 करोड़ रुपये), बैंक बैलेंस (16.07 लाख रुपये) और दस जीवन बीमा पॉलिसियों का सरेंडर मूल्य (45.33 लाख रुपये) शामिल हैं।

मामले की आगे की जांच जारी है।

You May Like