टिकट कैंसिल करने पर रिफंड का नियम बदला

जबलपुर। रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियमों में सख्ती बरती है। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करता है तब ही उसे रिफंड मिलेगा। पहले ये समय 4 घंटे था और 50 प्रतिशत रिफंड मिलता था। अब भी 50 प्रतिशत ही रिफंड मिलेगा। टिकट कैंसिल करने का समय 8 घंटे पहले कर दिया गया है। अब 72 घंटे पहले सिर्फ फ्लैट चार्ज कटेगा और बाकी का पैसा रिफंड मिलेगा

72 घंटे से 24 घंटे के बीच किराये का 25 प्रतिशत कटेगा और बाकी पैसा रिफंड मिलेगा और 24 घंटे से 8 घंटे के बीच किराये का 50 प्रतिशत कटेगा और आधा पैसा रिफंड होगा

8 घंटे से कम समय कोई रिफंड नहीं मिलेगा

अभी क्या हैं नियम

अभी 48 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर रेलवे फ्लैट चार्ज काटता है। 48 घंटे से 12 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराये का 25 प्रतिशत कैंसिलेशन शुल्क काटा जाता था। 12 से 4 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराये का 50 प्रतिशत चार्ज काटकर पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। ट्रेन निकलने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं किया जाता। वेटिंग टिकट और आंशिक कन्फर्म टिकट 4 घंटे पहले कैंसिल करने पर 20 रुपये+जीएसटी चार्ज के रूप में काटा जाता है। बाकी पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं।

बदल सकते है बोर्डिंग स्टेशन

रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब यात्री ट्रेन के निकलने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। पहले ये सुविधा सिर्फ चार्ट तैयार होने से पहले तक मिलती थी। ये नियम उन शहरों के लोगों के लिए मददगार होगा जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं। वे अपने अनुसार नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं। आप रेलवे काउंटर के जरिये बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद आप पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे।

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