
रीवा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रीवा जिलाअधिवक्ता संघ के हो रहे चुनाव पर 8 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है. उक्त आदेश के बाद 25 मार्च बुधवार को होने वाले अधिवक्ता संघ चुनाव के मतदान की प्रक्रिया थम गई है. हाई कोर्ट के उक्त आदेश की सूचना जैसे ही रीवा जिले न्यायालय के अधिवक्ताओं को व चुनाव लड़ रहे अधिवक्ता प्रत्याशियों को हुई सभी अचंभित हो गए व तरह-तरह की आपस में चर्चाएं करने लगे. अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए चुनावी समर में उतारे 71 प्रत्याशियों के चेहरे तो फीके ही नजर आने लगे. चुनाव अधिकारियों ने आदेश की प्रति जारी व्हाट्सएप प्राप्त करते ही मतदान की प्रक्रिया स्थगित कर दी. जानकारी मुताबिक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में जिला न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहीं महिला अधिवक्ता जितेंदर कौर ने अपने अधिवक्ता आशीष सिंह बघेल के माध्यम से जिला अधिवक्ता संघ के हो रहे चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षित पद निर्धारित न किया जाकर चुनाव संचालन कराए जाने पर रोक लगाने की मांग रिट याचिका क्रमांक 10351/2026 में की थी जिस पर मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मामले पर संज्ञान लेते हुए रीवा अधिवक्ता संघ के चुनाव पर रोक लगाते हुए चुनाव अधिकारी को जारी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग नोटिस जारी कर चुनाव प्रक्रिया स्थगित किए जाने का आदेश देते हुए 8 अप्रैल तक उपस्थित होकर यह जवाब प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया कि उक्त चुनाव प्रक्रिया में महिला आरक्षण का पालन क्यों नहीं किया गया और चुनाव प्रक्रिया में कितनी महिला प्रत्याशी के रूप में भाग लिया है. उक्त आदेश के बाद अधिवक्ता संघ चुनाव अब उच्च न्यायालय के आदेश पर ही निर्भर रहेगा कि जिस प्रक्रिया अनुसार चुनाव का मतदान हो रहा था उसी अनुसार होगा या नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया में महिला आरक्षण का प्रावधान कर. इसके लिए अब सभी को आगामी 8 अप्रैल को उच्च न्यायालय के अगले निर्णय का इंतजार करना ही होगा.
