
सौसर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सौसर के ग्राम काजलवानी स्थित ‘मेसर्स रजा इंडस्ट्रीज’ को नियमों की अवहेलना का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया बंद करने का नोटिस जारी किया गया है।
*बिना वैध अनुमति के हो रहा था संचालन*
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, इस इकाई के पास उपलब्ध ‘संचालन अनुमति की अवधि 30 जून 2023 को ही समाप्त हो चुकी थी। नियमानुसार, स्वीकृती को समाप्त होने से 6 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य होता है। बताया गया कि विभाग द्वारा कई बार मौखिक व लिखित निर्देश दिए जाने के बाद भी प्रबंधन ने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जिसके चलते इसे अवैध संचालन माना गया।
*कठोर कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई*
बोर्ड ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33 ‘क’ एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 ‘क’ के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इकाई को तालाबंदी का नोटिस थमाया है। कार्यवाही में संबंधित विभागों को उद्योग की बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत काटने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह नियमों के उल्लंघन पर संचालकों को चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन न होने पर जल अधिनियम की धारा 47 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड के प्रवक्ता ने नवभारत से चर्चा में बताया कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। बार-बार चेतावनी के बावजूद नवीनीकरण न कराना अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है,जिसके कारण यह कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
