
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने लड़कियों को लेकर कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपी रीवा के एक यूट्यूबर को राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस राजकुमार चौबे की एकलपीठ ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
रीवा निवासी निवासी यूट्यूबर मनीष कुमार पटेल के खिलाफ रीवा के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने वेलेंटाइन वीक के दौरान एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें ब्राह्मण समाज की युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। गिरफ्तारी की आशंका के चलते आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैनल अधिवक्ता रघुवर प्रजापति और आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल तिवारी ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी मनीष कुमार पटेल के खिलाफ पहले से ही चोरी के पांच आपराधिक मामले लंबित हैं। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
