दकार, 12 मार्च (वार्ता) सेनेगल की संसद ने बुधवार को समलैंगिक संबंधों के लिए अधिकतम सजा को दोगुना करते हुए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित कर दिया। नेशनल असेंबली में भारी बहुमत से पारित इस विधेयक को कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति बासिरौ डियोमाये फेय की मंजूरी मिलनी बाकी है। इसमें समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने या वित्तपोषित करने के दोषियों के लिए भी आपराधिक दंड शामिल है। विधेयक में ‘प्रकृति के विरुद्ध कृत्य’ (समलैंगिक संबंधों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द) के लिए सजा को बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है, जबकि पहले यह 1 से 5 साल थी। इसके साथ ही, समलैंगिक संबंधों का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तीन से सात साल की जेल का प्रावधान है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, फरवरी से अब तक देश में समलैंगिक निरोधक कानूनों के तहत दर्जनों पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है।
कई घंटों की बहस के बाद, सांसदों ने इसके पक्ष में 135 मत डाले, जबकि तीन सांसद अनुपस्थित रहे और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। बहस के दौरान सांसद डियारे बा ने कहा, “इस देश में अब समलैंगिक सांस नहीं ले पाएंगे। उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलेगी।” इसके बाद उनके कुछ सहयोगियों ने तालियां बजाईं। विधेयक के तहत, यदि किसी नाबालिग के साथ ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो अधिकतम सजा दी जाएगी। जुर्माने की राशि भी बढ़ाकर 20 लाख से 1 करोड़ फ्रैंक कर दी गयी है।

