मारपीट करने वाले आरोपियों को दो-दो साल की सजा

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री निशा कुशवाहा की अदालत ने मारपीट करने वाले आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी अमित पटेल व मोहित उर्फ भोला पटेल को दो-दो साल के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओं दीपक जाटव ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2018 को फरियादी कमला शर्मा जब अपने घर के बाहर गाय को रोटी खिला रहीं थी, उसी दौरान अमित पटेल अपने दो साथियों के साथ पहुंचा और मकान की बात को लेकर तीनों ने गालीगलौज करते हुए प्लास्टिके पाईप से उनके साथ मारपीट शुरु कर दी। इसके बाद आरोपियों ने उनके घर की सामग्री तोडफ़ोड़ दी। उक्त मामले की शिकायत संजीवनी नगर थाने में दर्ज करायी गई थी। विचारण उपरांत अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया।

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