
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने गोलबाजार एवं शहीद स्मारक के चारों ओर के अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस आरसीएस बिसेन की युगलपीठ ने कलेक्टर जबलपुर को निर्देशित किया है कि वे दस सदस्यीय कमेटी बनाएं। न्यायालय ने कहा है कि उक्त कमेटी 30 दिनों के भीतर अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के अतिक्रमणों की पहचान करेगी। उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर, नगर आयुक्त से परामर्श करके अगले 30 दिनों के भीतर सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटवाएं। युगलपीठ ने कलेक्टर को 22 जून तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी पेश करने कहा है।
दरअसल जबलपुर के गोलबाजार में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक जयदीप शाह की ओर से अधिवक्ता प्रियंकुश जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि गोलबाजार और शहीद स्मारक के चारों ओर वर्षों से सैकड़ों स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण काबिज हैं। नगर निगम, स्मार्ट सिटी विभाग एवं अन्य विभागों को कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
