बकायादारों के बैंक खाते होंगे सीज, निगमायुक्त ने बैंकों को जारी किया पत्र

जबलपुर:नगर निगम ने संपत्ति कर के बड़े बकायादारों के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने शहर के समस्त बैंकों के रीजनल मैनेजर्स को एक औपचारिक पत्र जारी कर बड़े बकायादारों के बैंक खातों की विस्तृत जानकारी मांगी है। निगम का उद्देश्य इन खातों को सीज कर सीधे बकाया राशि की वसूली करना है।
प्रमुख कानूनी प्रावधान और कार्रवाई का आधार
निगमायुक्त ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत जारी की जा रही है जिसमें धारा 173, 174, 175 एवं 178 के अंतर्गत करों की वसूली के लिए वैधानिक प्रक्रिया और कुर्की का प्रावधान है। इसके तहत बकाया देयों की वसूली के लिए बैंक खातों को ’चल संपत्ति’ की श्रेणी में माना गया है। पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया गया है।
बैंकों से मांगी गई जानकारी
नगर निगम ने बैंकों को उन बकायादारों की सूची प्रेषित की है जिनके ऊपर भारी टैक्स बकाया है। बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे इन व्यक्तियों/संस्थाओं के चालूएवं बचत खातों का विवरण। खाताधारक का पूर्ण नाम एवं पता यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि निगम अपनी वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके।निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि नगर निगम को शहर के लाखों करदाताओं से करोड़ों रुपये की वसूली करनी है। कई बड़े बकायादार बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में निगम का खजाना रिक्त होने और विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए राजस्व वसूली अनिवार्य हो गई है। निगम ने कई संपत्तियों की कुर्की और तालाबंदी की कार्रवाई भी की है, लेकिन अब सीधे बैंक खातों पर प्रहार कर वसूली को सुनिश्चित किया जा रहा है।

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