पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

कपड़ों की कीमत ज्यादा होने को लेकर हुआ था विवाद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

जबलपुर। पाटन थाना क्षेत्र में कपड़ो कीमत ज्यादा होने को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या करने वाले पति विनोद ठाकुर को अदालत ने दोषी करार दिया है। पाटन के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीष कैलाश शुक्ल की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि मूल साईंपुरा, सेलवाड़ा थाना तेंदूखेडा जिला दमोह निवासी आरोपी 31 वर्षीय विनोद ठाकुर पिता स्व. भीकम सिंह ठाकुर पाटन के ग्राम कुकरभुका में ईश्वरदास पटेल के खेत में टपरिया बनाकर अपनी पत्नी मीना बाई के साथ रहता था। 24 मार्च 2021 को पाटन बाजार करने के बाद आरोपी अपने खेत में बनी टपरिया में पहुंचा। जहां मीना और विनोद के बीच कपड़ों की कीमत ज्यादा होने की बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद आरोपी विनोद ने मीना पर बाहर पड़ी लकड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद मीना गिर गई। जिसके बाद आरोपी ने बड़े से पत्थर से मीना पर चार-पांच बार हमला किया। जिससे उसके चेहरे व उसके आसपास गंभीर चोटे आ गई और उसकी मौत हो गई। उक्त मामले में पाटन पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी विनोद ठाकुर को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Next Post

नशे पर नियंत्रण से ही बनेगा बेहतर समाज और बेहतर झारखंड राज्य: चम्पाई सोरेन

Wed Jun 19 , 2024
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email रांची, 19 जून (वार्ता) झारखंड के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि राज्य को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है और इसमें हर किसी को अपनी सहभागिता निभानी होगी । श्री चम्पाई सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में […]

You May Like