जानलेवा हमलावर को सात साल की सजा

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश नदीम खान की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी जबलपुर निवासी राहुल गुप्ता को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को सात साल की सजा व ग्यारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने 31 जनवरी 2023 को पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे अजय उर्फ बल्ला पर लेनदेन को लेकर हमला कर दिया था। बोतल में पेट्रोल भरकर बनाया गया पेट्रोल बम आग लगाकर जलता हुआ ऊपर फेंक दिया। इससे अजय बुरी तरह घायल हो गया। शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाहों व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

Next Post

60 दिन में सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रदान किये जायें लाभ

Sat Feb 28 , 2026
  जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जबलपुर के सीईओ को निर्देशित किया हैं कि सेवानिवत्त याचिकाकर्ताओं को सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश एवं अन्य देयकों का ब्याज सहित भुगतान करें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है। दरअसल जबलपुर निवासी […]

You May Like

मनोरंजन