
जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश नदीम खान की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी जबलपुर निवासी राहुल गुप्ता को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को सात साल की सजा व ग्यारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने 31 जनवरी 2023 को पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे अजय उर्फ बल्ला पर लेनदेन को लेकर हमला कर दिया था। बोतल में पेट्रोल भरकर बनाया गया पेट्रोल बम आग लगाकर जलता हुआ ऊपर फेंक दिया। इससे अजय बुरी तरह घायल हो गया। शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाहों व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
