चाकूबाज छर्रा-कटोरी को पांच साल की सजा

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने चाकूबाजी के आरोपी जबलपुर निवासी अनुराग उर्फ छर्रा-कटोरी का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने 22 मई 2025 को मानसू रजक को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। उसे गंभीरावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना वाले दिन वह मेडिकल कालेज के समीप अपनी दुकान पर था। इसी दौरान आरोपी आया और 10 उबले अंडे खाए। पैसे मांगने पर गाली-गलौच करने लगा। यही नहीं चाकू निकालकर हमला कर दिया। उक्त मामले में गढ़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

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