चाईना चाकुओं के सप्लायर को अग्रिम जमानत नहीं

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप नटवरलाल भट्ट की एकलपीठ ने बटनदार चाईना चाकुओं के सप्लायर गलगला चौक मुकादमगंज स्थित विजय जनरल स्टोर के संचालक बेबू कटारिया उर्फ भगवानदास की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। आवेदक की ओर से दलील दी गई कि सर्चिंग के दौरान दुकान से चाकुओं की जप्ती नहीं हुई थी। आवेदक का स्वास्थ भी ठीक नहीं है। आरोपी की उम्र भी 56 वर्षीय है। राज्य शासन की ओर से अतरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह एवं पैनल अधिवक्ता हिमांशु तिवारी ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि जबलपुर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों द्वारा आए दिन चाकूबाजी, हत्या व हत्या के प्रयास के अलावा गुंडा टैक्स वसूली करने इन चाकुओं का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में चाईना चाकुओं को बेचने वालो के खिलाफ कार्यवाही की है। आम्र्स एक्ट के तहत बटनदार चाकू रखना व बेचना प्रतिबंधित है। राज्य शासन द्वारा बटनदार चाकू बैन किया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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