चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को एक साल का कारावास, भरने होंगे 16 लाख

खंडवा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय हरसूद ने चेक बाउंस के एक पुराने मामले में अभियुक्त को कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सिद्धार्थ कुमार की अदालत ने अभियुक्त जोगेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह सावनेर को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को निर्देशित किया है कि वह परिवादी चंद्रप्रकाश निवासी ग्राम कोठा को चेक की मूल राशि 11 लाख रुपये और उस पर ब्याज सहित कुल 16 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे। यह पूरा मामला वर्ष 2018 का है जब जोगेन्द्रसिंह द्वारा दिए गए 5 लाख और 6 लाख रुपये के दो चेक बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गए थे, जिसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली थी। मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से अधिवक्ता लोकेश साध ने बैंक रिटर्न मेमो और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जिनके आधार पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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