पर्ल्स ग्रुप (PACL) घोटाले में ईडी की ऐतिहासिक कार्रवाई, पंजाब में 10,000 करोड़ की 247 संपत्तियां कुर्क, निवेशकों के 48,000 करोड़ डकारने का है आरोप

नई दिल्ली | प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंडीगढ़ स्थित पीएसीएल (पर्ल्स ग्रुप) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 247 अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, यह किसी एक मामले में जारी किया गया अब तक का सबसे बड़ा एकल कुर्की आदेश है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कुर्क की गई ये संपत्तियां मुख्य रूप से पंजाब के मोहाली (SAS नगर), रूपनगर और जीरकपुर में स्थित हैं। इन संपत्तियों को निवेशकों के धन से खरीदे गए ‘अपराध की आय’ का हिस्सा माना गया है।

पीएसीएल लिमिटेड और उसके दिवंगत प्रवर्तक निर्मल सिंह भंगू पर कृषि भूमि की बिक्री और विकास के नाम पर देशभर के लाखों निवेशकों से 48,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। सीबीआई द्वारा 2014 में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी इस ‘अवैध’ सामूहिक निवेश योजना की जांच कर रही है। भंगू का निधन अगस्त 2024 में हो गया था, लेकिन जांच एजेंसियां अब भी निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही हैं। ईडी ने बताया कि आरोपी संस्थाओं ने भारी रिटर्न का लालच देकर करोड़ों लोगों की जमा पूंजी हड़प ली थी।

इस नए आदेश के साथ ही ईडी द्वारा अब तक इस मामले में जब्त की गई कुल चल और अचल संपत्तियों का मूल्य 17,610 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें कुछ विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं। एजेंसी अब तक चार चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अपराध की अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी कुर्की से पीड़ितों को पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह मामला भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जाता है, जिसमें मध्य वर्ग और ग्रामीण आबादी को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया था।

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