पति की हत्या में शामिल पत्नी और उसके प्रेमी सहित दो अन्य को आजीवन कारावास

जबलपुर: प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे पति की हत्या की साजिश शामिल पत्नी और उसके प्रेमी व दो अन्य को अदालत ने दोषी करार दिया है। एससीएसटी के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी प्रहलाद पटेल उसके भांजे विकास पटेल व उसके साथी विष्णु पटेल और मृतक की पत्नी संगीता मरावी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत को विशेष लोक अभियोजक नविता पिल्ले ने बताया कि बरगी हिनौतिया भोई निवासी प्रेम सिंह मरावी 23 नवंबर 2023 को मोटर साइकिल से किसी काम से निकला और फिर वापस नहीं अया। 24 नवंबर को बरगी पुलिस ने मंगेली नहर के पास से प्रेम सिंह मरावी की लाश बरामद की। मृतक प्रेम सिंह के बेटे सौरभ मरावी ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। जांच दौरान पुलिस को प्रहलाद व संगीता के बीच अवैध संबंध होने की जानकारी लगी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रहलाद व विकास पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिन्होंने अवैध संबंध व हत्या की वारदात कबूल की।
भांजे व उसके साथी को पचास हजार की दी थी सुपारी
पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि प्रहलाद व संगीता के अवैध संबंधों की जानकारी मृतक प्रेम सिंह को लग गई थी। जिसके बाद उसने दोनों का मिलना बंद कर दिया था। जिसके बाद आरोपी प्रहलाद ने अपने भांजे विकास पटेल व उसके साथी विष्णु पटेल को पचास हजार रुपये की सुपारी दी थी। जिसके बाद आरोपियों ने संगीता की मदद से प्रेम सिंह को मंगेली नहर के पास बुलाया और उसे शराब पिलाकर पत्थर व लोहे के पाईप से हमला कर उसकी हत्या कर दी। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने चारों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया।

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