सतना : मैहर जिले के अमरपाटन सिविल अस्पताल परिसर में स्थित कैंटीन में तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की शिकायत मिलने पर जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा जांच की गई. जहां पर तंबाकू उत्पाद पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई. इसी कड़ी में आस पास मौजूद दुकानदारों द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचे जाने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई.मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरपाटन सिविल अस्पताल परिसर में स्थित कैंटीन में तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी.
जिसे देखते हुए सीएमएचओ द्वारा जांच कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. इसी कड़ी में तंबाकू उत्पाद नियंत्रण के नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह, अभिषेक बिहारी गौड़ नप के प्रतिनिधि जयराम तिवारी और अमरपाटन थाने का पुलिस बल सोमवार को जांच करने के लिए सिविल अस्पताल पहुंच गया. परिसर में स्थित कैंटीन की सघन जांच करने पर सिगरेट और गुटखा तो नहीं मिला. लेकिन तंबाकू युक्त मंजन गुड़ाखु रखा पाया गया.
जिसे देखते हुए कोटपा अधिनियम के अंतर्गत कैंटीन संचालक अशोक कुमार चिकवा के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई. इसी कड़ी में टीम द्वारा सिविल अस्पताल परिसर के आस पास मौजूद दुकानों की जांच की गई. जहां पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री होती देख समयलाल चौरसिया,सुरेश कुमार चौरसिया, मोलई प्रसाद साहू, हरिओम गुप्ता, नरेंद्र चौरसिया और विष्णु चौरसिया के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई.
इसके अलावा टीम द्वारा शासकीय कन्या उमा और उत्कृष्ट उमा विद्यालय के आस पास 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों की जांच की गई. जहां पर कोटपा एक्ट का उल्लंघन होता पाए जाने पर अमित चिकवा, संतोष गुप्ता, शुभम लोनी, अंकित चौरसिया, नीरज शर्मा, बालेंद्र चौरसिया, सुनील कुमार जैन और उत्कर्ष ताम्रकार के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई के दौरान कुल 2 हजार 950 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया.
