उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने स्नैपडील पर लगाया पांच लाख का जुर्माना

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (वार्ता) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उसके प्लेटफॉर्म पर बिना बीआईएस मानक वाले खिलौने बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील (एस वेक्टर लिमिटेड) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। उसे जानकारी मिली थी कि स्नैपडील पर खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 का उल्लंघन करते हुए खिलौने बेचे जा रहे थे। विस्तृत जांच में पाया गया कि कंपनी के इस दावे के बावजूद कि उस ने बिना बीआईएस मानक वाले खिलौनों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है ऐसे खिलौने दिसंबर 2025 तक उपलब्ध थे।

स्नैपडील ने सिर्फ दो विक्रेताओं – स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी और थ्रिफ्टकार्ट – से ही 41,032 रुपये के शुल्क की कमाई की। कई उत्पादों के साथ विनिर्माता का नाम, पता और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन का नंबर नहीं दिया गया था। जुर्माना लगाने के साथ स्नैपडील को भविष्य में बिना बीआईएस मानक वाले खिलौनों को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने से बचने के लिए कहा गया है।

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