गृह निर्माण मंडल को स्टांप शुल्क चोरी के 19 करोड़ और भरना पड़ेंगे

इंदौर:स्थानीय पंजीयन विभाग ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल पर हुकुमचंद मिल की जमीन में स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले में 19 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमा करने आदेश दिए है. उक्त 19 करोड़ की राशि 28 फरवरी तक जमा करने का समय दिया है. विशेष बात यह है कि हुकुमचंद मिल की जमीन का मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल ने 489.89 करोड़ का सौदा किया था और नगर निगम ने 218 करोड़ के रजिस्ट्री करवाई. इस तरह सरकार के एक विभाग ने दूसरे विभाग को स्टाम्प शुल्क काम चुकाकर नुकसान पहुंचाया.

मामला इस प्रकार है कि हुकुमचंद मिल की देनदारियां निपटाने के लिए सरकार ने नगर निगम की जमीन बेचने की अनुमति दी थी. उक्त जमीन को मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल को नगर निगम ने 489.89 करोड़ में विक्रय किया. सरकार ने उक्त राशि से हुकुमचंद मिल की देनदारियां चुकाई गई. गृह निर्माण मंडल ने नगर निगम से 23 मार्च 2025 को अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवाई. नगर निगम ने हुकुमचंद मिल की जमीन की 218 करोड़ रुपए बताकर की थी.

उक्त मामले में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मय दस्तावेज लोकायुक्त पुलिस, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, महानिरीक्षक पंजीयन तथा वरिष्ठ जिला पंजीयक क्षेत्र 3 इंदौर को शिकायत की थी. एड्वोकेट प्रमोद कुमार व्दिवेदी ने शिकायत के साथ हाईकोर्ट का आदेश, संपत्ति ब्यौरा, संपत्ति के फोटो तथा अन्य जानकारी भी दी थी. शिकायत के आधार पर वरिष्ठ जिला पंजीयक समरथमल राठौड़ ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस दिया। नगरनिगम एवं गृह निर्माण मंडल ने मामले में जवाब प्रस्तुत किए. शिकायतकर्ता व्दिवेदी के सबूत सही पाए गए.

जांच में सही निकला मामला
वरिष्ठ जिला पंजीयक क्षेत्र 3 के राठौड़ ने हुकुमचंद मिल की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क कम जमा करने का मामला सही पाया है. गृह निर्माण मंडल को 19 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी जमा करने के आदेश जारी कर दिया है. साथ ही 2′ ब्याज एवं पेनल्टी भी लगाई है. 28 फरवरी तक उक्त राशि जमा कारण के आदेश दिए हैं. मप्र के इतिहास में यह सबसे अनोखा मामला है, जिसमें एक विभाग ने दूसरे विभाग को नुकसान पहुंचाया और वसूली का आदेश दिया

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