नयी दिल्ली, 12 फरवरी (वार्ता) पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की चल रही सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाले और कभी-कभी हैरान कर देने वाले दावे सामने आए हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने कई मामलों में कानूनी कार्रवाई के आदेश दिये हैं।
सबसे उल्लेखनीय मामलों में से एक बरानगर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया, जहाँ दस्तावेजों की जांच से पता चला कि एक मतदाता की दर्ज जन्मतिथि छह मार्च, 1993 थी, जबकि दावे के समर्थन में प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र दो दिन पहले, चार मार्च, 1993 को जारी किया गया था। जन्म से पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की इस घटना ने वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों को चकित कर दिया।
बार-बार सत्यापन के बाद, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि यह जानकारी गलत थी और संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने उल्लेख किया कि गणना फॉर्म में स्पष्ट रूप से आवेदकों को चेतावनी दी गई थी कि गलत जानकारी देने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि बरानगर की अंतिम मतदाता सूची से मतदाता का नाम हटा दिया जाएगा।
कुछ सबसे आश्चर्यजनक खुलासे मेटियाब्रुज विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर सुनवाई के दौरान जांचे गए दस्तावेजों से हुए। दस्तावेजों से पता चला है कि एक महिला को दस बच्चों की माँ के रूप में दिखाया गया था, जबकि पहले दो बच्चों के जन्म में चार साल का अंतर दर्ज किया गया था।
आयोग के अधिकारियों के अनुसार, एक महिला ने ऐसे दस्तावेज जमा किए जहाँ यह दिखाया गया है कि उसने मात्र 26 दिनों के अंतराल में दो बेटों को जन्म दिया, एक बच्चे को दिसंबर 1990 की शुरुआत में और दूसरे को एक जनवरी, 1991 को।
इतना ही नहीं, आयोग के अधिकारियों ने कई बच्चों के जन्म विवरण में एक अजीब पैटर्न देखा। अधिकारी के अनुसार, कई बच्चों का जन्म अलग-अलग वर्षों में एक जनवरी को हुआ था। दो बेटियों को ठीक एक साल के अंतराल पर पैदा हुआ दिखाया गया था, दोनों लगातार वर्षों में एक जनवरी को, जो जन्म की एक तयशुदा या मनगढ़ंत तारीख के बार-बार उपयोग का सुझाव देता है।
भ्रामक जानकारी का ऐसा ही एक उदाहरण पूर्व वर्धमान जिले के मेमारी विधानसभा क्षेत्र में सामने आया, जहाँ एक मतदाता ने जन्मतिथि अधूरी छोड़ दी थी। आयोग ने इसे सूचना को जानबूझकर छिपाने के रूप में देखा और इस मामले में भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए ईआरओ को लिखित निर्देश जारी किए।
आयोग के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे उदाहरण इक्का-दुक्का नहीं हैं। कई मतदाताओं ने गलत, अधूरी या संदिग्ध जानकारी जमा की है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया में काफी देरी हुई है और इस कार्य में लगे अधिकारियों के लिए काफी कठिनाई पैदा हुई है।
वरिष्ठ अधिकारियों ने इन निष्कर्षों को ‘विचित्र’ बताया और कहा कि ये उन निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर सुनवाई के दौरान उजागर हुई अनियमितताओं के पैमाने को उजागर करते हैं। अब कई मामलों को कानूनी कार्रवाई के लिए भेजे जाने के साथ, ध्यान इस बात पर बना हुआ है कि क्या आयोग, बढ़ते निरीक्षण और सीमित समय के बीच, अभी भी एक ऐसी मतदाता सूची प्रकाशित करने में सफल हो सकता है जो पूरी तरह से विश्वसनीय और पारदर्शी हो।
