हाईकोर्ट में यूनिपोल को लेकर अर्जी दायर

जबलपुर: मप्र हाई कोर्ट में यूनिपोल लगाने में अनियमित्ता का आरोप लगाते हुए एक अर्जी दायर की गई है। आवेदनकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व समाजसेवी रजत भार्गव की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय पैरवी करेंगे। उन्होंने अगवत कराया कि आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के प्रविधानों का घोर उल्लंघन कर शास्त्री ब्रिज, सदर बाजार, गोहलपुर ब्रिज, रानीताल चौराहा आदि क्षेत्रों में खतरनाक लोकेशन पर यूनिपोल लगाने से यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकारियों व यूनिपोल-होडिंग एजेंसियों में भारी सांठगांठ है।

वे भ्रष्टाचार कर निर्दोष लोगों के जिन्दगी के साथ खेल रहे है। जिस कारण इस अनियमितता पर रोक लगाई जानी चाहिए। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2024 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया था कि आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए। यूनिपोल के कारण एक मृत्यु होने के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। हाईकोर्ट में यह याचिका अभी लंबित है। शास्त्री ब्रिज पर 70 फीट ऊंचा लगा हुआ यूनिपोल लोगों के जिन्दगी के लिए खतरनाक है, उसमें रेल्वे नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। रानीताल चौराहे तथा गोहलपुर पुल पर जनसुरक्षा की अनदेखी कर यूनिपोल लगे है। ऐसे डेंजर लोकेशन के यूनिपाल हटाए जाएं। नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से रोका जाए।

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