जबलपुर: जिला अदालत ने चैक बाउंस के आरोपी कपड़ा व्यवसायी सागर निवासी विक्की जैन को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी डॉ. गौरव गर्ग की अदालत ने आरोपी विक्की जैन को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को एक माह के चैक की राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ कुल 43 हजार रुपये का भुगतान किये जाने का आदेश दिया है।
यह परिवाद जवाहरगंज बड़ा फुहारा निवासी 52 वर्षीय प्रभात जैन की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता सृजन जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि परिवादी प्रभात जैन व आरोपी विक्की जैन प्रोपराईटर मोगली गारमेंट्स गुजराती बाजार सागर के बीच व्यापारिक संबंध थे। अनावेदक विक्की जैन ने परिवादी से 52 हजार 5 सौ रुपये की सफे द शर्ट का माल क्रय किया था।
जिसके एवज में अनावेदक ने कुछ राशि नगद 25 हजार का चैक 12 नवंबर 2019 को बंधन बैंक सागर का दिया था। परिवादी की ओर से चैक बैंक में पेश करने पर राशि न होने के कारण चैक अनादरित हो गया। जिसकी विधिवत सूचना अनावेदक को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर यह परिवाद दायर किया गया। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया।
