अनुकंपा नियुक्ति पर तीन माह में निर्णय लें : हाईकोर्ट

जबलपुर: हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर तीन माह के भीतर निर्णय लिया जाए। याचिकाकर्ता कटनी निवासी आशीष सिफा कीरो की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी, अमित कुमार चौधरी, राजकुमार चौधरी व रूपलाल चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता जान कीरो, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में कार्यरत थे।

सेवाकाल में 20 जुलाई, 2020 को उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता की मां ने पूर्व में ज्येष्ठ पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का आवदेन दिया था। उस पर बैंक की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया। लिहाजा, कनिष्ठ पुत्री की ओर से याचिका दायर की गई है। एक वर्ष बीतने के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया। जबकि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर राहतकारी आदेश पारित कर दिया।

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