सतना: शराब की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने पर उपभोक्ता द्वारा मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में की गई थी. सुनवाई के दौरान अनुचित व्यापार पद्धति, सेवा में कमी और मूल्य अतिप्रभार की पुष्टि होने पर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा फैसला सुनाते हुए शराब ठेकेदार को 1 लाख रु की क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के मद में 10 हजार रु उपभोक्ता को अदा करने का आदेश पारित किया गया.
इस मामले में उपभोक्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अजय सिंह रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय द्वारा धवारी स्टेडियम स्थित अंग्रेजी एवं देशी शराब की दुकान के ठेकेदार आलोक सिंह के विरुद्ध सुनवाई करते हुए अनुचित व्यापार पद्धति, सेवा में कमी और मूल्य अतिप्रभार शराब बिक्री किए जाने पर 10 हजार रु वाद व्यय सहित 1 लाख रु 9 प्रतिशत की ब्याज दर से भुगतान करने का आदेश दिया गया.
घटना के बारे में श्री रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 जून 2022 को उपभोक्ता ने धवारी स्टेडियम स्थित शराब दुकान से शराब खरीदी. शराब की बोतल पर 310 रु कीमत अंकित थी. जबकि दुकानदार द्वारा 350 रु वसूल किए गए. शराब खरीदने के बाद जब उपभोक्ता ने बिल मांगा तो दुकानदार ने कहा कि उनकी दुकान में बिल दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है. इस घटना से व्यथित होकर उपभोक्ता द्वारा अधिवक्ता श्री रघुवंशी के माध्यम से उक्त शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष संस्थित की थी. जिसकी सुनवाई के उपरांत जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा शराब ठेकेदार के विरुद्ध उक्त आदेश पारित किया गया
