मारपीट करने वाले पिता-पुत्र को छह-छह माह की सजा

जबलपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री की अदालत ने मारपीट करने वाले आरोपी सुरेश रघुवंशी व उसके बेटे अंकु उर्फ सुअंकित रघुवंशी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को छह-छह माह के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष एडीपीओ अनूप जैन ने पक्ष रखा।

जिन्होंने बताया कि आरोपी सुरेश रघुवंशी के किरायेदार को सब्जी विक्रेता ने फ्री में सब्जी दी थी। इसी बात को लेकर 24 अप्रैल 2026 को आरोपी सुरेश व उसका बेटा अंकू उर्फ अंकित रघुवंशी पहुंचे और फरियादी सब्जी विक्रेता से विवाद करने लगे। इसके बाद आरोपी पिता-पुत्र ने लाठी से मारपीट की, जिससे फरियादी को चोटे आ गई। जिसकी शिकायत घमापुर थाने में दर्ज करायी गई थी। विचारण उपरांत अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को उक्त सजा सुनाई।

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