
सीधी। अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर 14 जनवरी 2026 को थाना कमर्जी अंतर्गत गायघाट सोनपुल पर आयोजित होने वाले मेले के दौरान आमजन की सुरक्षा एवं सुचारु यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।
उक्त मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं नागरिक एकत्रित होते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मार्गों पर भारी वाहनों (लोडेड एवं अनलोडेड) का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। अमिलिया, मऊगंज एवं चुरहट की ओर से गायघाट सोन नदी थाना कमर्जी की तरफ आने वाले भारी वाहन, सीधी शहर से गायघाट सोन नदी थाना कमर्जी की ओर जाने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह प्रतिबंध दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रातः 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश निर्धारित दिनांक एवं समयावधि तक लागू रहेगा।
