
जबलपुर। जिला अदालत ने पिता का गला दबाकर हत्या करने के आरोपी जबलपुर निवासी अमन वंशकार को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा व बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृति लता बरकड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि 27 जून 2022 को अधारताल थाने के आरक्षक इंद्रजीत यादव पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान वीकल मोढ़ महाराजपुर पर प्रात: चार बजे पनागर की ओर से एक व्यक्ति आता दिखा। वह पीले रंग की बोरी में कुछ लेकर जा रहा था। रोककर पूछने पर कहा कि सब्जी लेने जा रहा हूं। खोलकर देखने पर पाया गया कि उसमें एक लाश थी। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम अमर वंशकार बताया। जिसने पिता रामलाल वंशकार की हत्या करके शव को ठिकाने लगाने की तैयारी की थी, लेकिन पकड़ा गया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
