
खंडवा। जिला दण्डाधिकारी ने एक व्यक्ति को जिला बदर किया था। आदेश का उल्लंघन करने वाला आरोपी पुलिस को उसके घर ही मिला। इसके बाद न्यायालय ने उसे 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला खण्डवा ने आरोपी गंगाराम पिता दयाराम उम्र 41 साल निवासी बैडियाव जिला खण्डवा को धारा 188 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड, धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में 01 साल का साधारण कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
गंगाराम पिता दयाराम उम्र-31 निवासी ग्राम बैडियाव को खण्डवा एवं उसके समीपवर्ती जिले बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतुल, हरदा एवं इंदौर की सीमा से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया था। निगरानी बदमाश, गुंडा जिला बदर की चेकिंग के आरोपी गंगाराम को उसके घर के पास गली में चंपानगर ग्राम बैडियाव में घूमता हुआ मिला। पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
