कफ सिरप माफिया की 30 करोड़ की अवैध संपत्ति होगी कुर्क

सोनभद्र 26 दिसंबर (वार्ता) कोडीन युक्त कफ़ सिरप की तस्करी के मामले में अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी से अर्जित की गई लगभग 30 करोड़ की संपत्ति की कुर्की के लिये स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया था कि अभियुक्त भोला प्रसाद की रांची , झारखंड स्थित फर्म मे शैली ट्रेडर्स के गोदाम का लाइसेंस और ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने में फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया गया था।

उन्होंने बताया कि अभियुक्त द्वारा उक्त फर्जी लाइसेंस के आधार पर झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फर्जी फर्में स्थापित कर कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई दर्शाई गई। जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा संगठित अपराध कर भारी मात्रा में अवैध धनराशि अर्जित की गई जिससे उसने महंगे आवास वाहन खरीदे तथा सावधि जमा आदि के माध्यम से विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा कराई है। अभी तक की विवेचना में अभियुक्त द्वारा कफ सिरप के अवैध कारोबार से अनुमानित 30 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित किये जाने की जानकारी मिली है।

एसपी ने बताया कि नए क़ानूनों के दृष्टिगत धारा 107 बी एन एस एस के तहत भोला प्रसाद द्वारा अर्जित संपत्ति कुर्क कराए जाने हेतु एस आई टी सोनभद्र द्वारा न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित कर नोटिस जारी कराया गया, उन्होंने बताया कि आरोपी को नोटिस तामील करा दी गई। उन्होंने बताया कि अभियुक्त की चिन्हित संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही जारी की जा चुकी है। एस पी ने कहा कि आरोपी की अन्य संपत्तियों की जानकारी मिलने पर उन पर भी कुर्की की कार्रवाही की जाएगी।

 

 

Next Post

ऑपरेशन शंखनाद : गौ वंश मांस के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

Fri Dec 26 , 2025
जशपुर, 26 दिसंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गौ वंश संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन शंखनाद” के तहत जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चौकी सोन क्यारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तालासिली में गौ वंश का अवैध वध कर मांस बनाने के मामले में पुलिस […]

You May Like