जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता कॉलेज के संबद्धता के आवेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें। जस्टिस विनय सराफ व जस्टिस विवेक जैन की अवकाशकालीन युगलपीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय 31 दिसंबर के पूर्व यह कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि कॉलेज अन्य औपचारिकताएं पूरी कर सके।
जबलपुर के एचएस रूपराह विधि कॉलेज ने याचिका दायर कर बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक परिपत्र जारी कर सभी विधि महाविद्यालयों को 31 दिसंबर तक अगले सत्र के पहले मान्यता के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने कहा है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया।
