नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त असीम दास को नियमित जमानत दे दी है। असीम दास को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े कथित 6.50 करोड़ रूपये की कैश रिकवरी मामले में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इस बात पर गौर किया कि वह दो साल से अधिक समय से हिरासत में है और मामले में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। न्यायालय ने कहा कि हालांकि बड़ी मात्रा में पैसा बरामद हुआ है, लेकिन बिना मुकदमा शुरू हुए याचिकाकर्ता को लंबे समय तक जेल में रखना जमानत देने के पक्ष में जाता है।
महादेव सट्टा मामला: 6.5 करोड़ रूपये कैश रिकवरी के आरोपी असीम दास को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
