खुले में मांस की बिक्री पर नगर पालिका की सख्त कार्यवाही, सामग्री जप्त

सीधी ।कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देश पर नगर क्षेत्र में स्वच्छता, जनस्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा खुले में मुर्गे एवं मांस की बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए विक्रेताओं से खुले में रखा मांस एवं मुर्गे जप्त किए गए।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर क्षेत्र में खुले में मांस की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। खुले में मांस विक्रय से गंदगी फैलने के साथ-साथ संक्रमण एवं संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह कार्यवाही की गई है।

नगर पालिका की टीम द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, जहां निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत स्थलों के बाहर खुले में मांस एवं मुर्गों की बिक्री की जा रही थी। ऐसे मामलों में नियमानुसार जप्ती की कार्यवाही करते हुए संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि आगे भी यदि कोई व्यक्ति खुले में मुर्गे या मांस की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका परिषद ने सभी मांस विक्रेताओं से अपील की है कि वे निर्धारित स्थल एवं स्वच्छता मानकों का पालन करते हुए ही व्यवसाय करें, ताकि नगर की स्वच्छता एवं नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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