
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने विगत 31 अक्टूबर को अब्दुल रज्जाक के आरोप पर कटनी विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी किया था। मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि विधायक को नोटिस तामील हो गया है। विधायक की ओर से जवाब पेश करने मोहलत मांगी गई। जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने दो सप्ताह की मोहलत देते हुए मामले पर अगली सुनवाई पांच जनवरी को नियत की है।
पिछली सुनवाई के दौरान अब्दुल रज्जाक की ओर से खुलकर विधायक संजय पाठक पर आरोप लगाया गया था कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण याचिकाकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पूर्व कैबिनेट मंत्री व मौजूदा विधायक संजय पाठक के इशारे पर की जा रही है। अब्दुल रज्जाक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली, शारिक अकील फारुकी व अमित रायजादा ने बताया कि विधायक के दबाव में सरकार द्वारा उनके मुवक्किल को लगातार परेशान किया जा रहा है। दलील दी गई कि रज्जाक के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है।
